बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाया अभियान

बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाया अभियान

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बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाया अभियान
बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाया अभियान
मुज़फ्फरनगर।
  • माननीय जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के आदेश अनुसार सहायक श्रम आयुक्त देवश सिंह के निर्देशनमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुश्री शालू राणा थाना ए एच टी प्रभारी सर्वेश कुमार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संयुक्त टीम द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में बाल श्रम मुक्त अभियान चलाया गया जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आठ सेवायोजकों को निरीक्षण टिप्पणी देते हुए कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह ने कहा कोई भी सेवायोजक 18 वर्ष से कम आयु के बालक से प्रतिष्ठान पर किसी भी प्रकार का कार्य न कराये बालक का सर्वप्रथम अधिकार शिक्षा पर है
बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाया अभियान
बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाया अभियान
यदि कोई भी सेवायोजक बालक से कार्य कराता हुआ पाया जाता है
  • उसके विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी इसलिए सभी से आग्रह है सभी बच्चों को पढ़ने की उम्र में शिक्षा दिलाय ना की काम कराये संस्था एक्सेस टू जस्टिस जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन ग्रामीण समाज विकास केंद्र प्रोजेक्ट लीडर गजेंद्र सिंह ने कहा संस्था सदैव बालहित के मुद्दों पर प्रशासन के साथ है अभियान को सफल बनाने में थाना ए एच टी टीम से सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सब इंस्पेक्टर खुशवीर सिंह हेड कांस्टेबल अमरजीत सिंह जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैरालीगल वालंटियर गौरव मालिक आदि लोगों का सहयोग रहा

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