ड्राइंग टीचर का ACP लगाने के लिए माँगी थी ₹20,000 की रिश्वत, क्लर्क के खिलाफ कोर्ट में चालान

ड्राइंग टीचर का ACP लगाने के लिए माँगी थी ₹20,000 की रिश्वत, क्लर्क के खिलाफ कोर्ट में चालान

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ड्राइंग टीचर का ACP लगाने के लिए माँगी थी ₹20,000 की रिश्वत, क्लर्क के खिलाफ कोर्ट में चालान
ड्राइंग टीचर का ACP लगाने के लिए माँगी थी ₹20,000 की रिश्वत, क्लर्क के खिलाफ कोर्ट में चालान

अंबाला। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी क्लर्क रमेश कुमार के विरुद्ध न्यायालय, कैथल में चालान (Charge Sheet) पेश कर दिया है। यह चालान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (P.C. Act) की धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह मामला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी रजनी देवी, जो कि एक ड्राइंग टीचर हैं, उनके ए.सी.पी. (Assured Career Progression) लगाने की सरकारी कार्रवाई को पूरा करने के एवज में आरोपी क्लर्क रमेश कुमार रिश्वत की मांग कर रहा था। रमेश कुमार कैथल स्थित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात था।

ड्राइंग टीचर का ACP लगाने के लिए माँगी थी ₹20,000 की रिश्वत, क्लर्क के खिलाफ कोर्ट में चालान
ड्राइंग टीचर का ACP लगाने के लिए माँगी थी ₹20,000 की रिश्वत, क्लर्क के खिलाफ कोर्ट में चालान

शिकायतकर्ता ने बताया था कि क्लर्क रमेश कुमार द्वारा उससे ₹20,000/- की नकद रिश्वत की मांग की गई थी। रंगे हाथों हुआ था गिरफ्तार शिकायत मिलते ही राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जाल बिछाया। ब्यूरो की टीम ने आरोपी रमेश कुमार, क्लर्क को शिकायतकर्ता से ₹20,000/- की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
आरोपी क्लर्क रमेश कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई 13.09.2023 को ही अभियोग संख्या 23 धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में दर्ज कर ली गई थी। ब्यूरो द्वारा इस मामले में जांच पूरी करने के बाद अब उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया है, जिससे अब क्लर्क पर कानूनी शिकंजा और कस गया है।

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