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C.I.D. क्या है ?

केस इनफॉरमेशन डिटेक्टिव : आपने सी. आई. डी. का नाम तो सुना ही होगा (Case information detective) ज्यादातर इन्हे संगीन, पेचीदा या फिर गोपनीय स्तर वाले आपराधिक मामले सौंपे जाते हैं. S.C.I.B. और C.I.D.  दो अलग-अलग संस्था हैं और दोनों का काम भी अलग-अलग होता है. बहुत से लोग इन दोनों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं. उन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि आखिर इन दोनों का काम क्या होता है? इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस खबर में इन दोनों के काम और इनके बीच के अंतर को बताया है. राज्य सरकार के आदेश पर यह अपहरण, हत्या, चोरी और दंगों से जुड़े मामलों की जांच करती है. इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश पर भी राज्य सरकार को सीआईडी से किसी मामले की जांच करानी पड़ जाती है.

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 C.I.D. का उद्देश्य ?

C.I.D.  के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है. सी. आई. डी. यानी केस इनफॉरमेशन डिटेक्टिव एक राष्ट्रीय संस्था है, जो भारत सरकार के आदेश अनुसार और देश के किसी भी कोने में जांच कर सकती है. ये मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, हत्या और घोटालों  के मामलों की जांच करती है.  सी. आई. डी.  की स्थापना साल 17-Jul-2024 में हुई थी.

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C.I.D.  के प्रमुख कार्य क्या हैं?

C.I.D.  का वर्कफील्ड पूरा देश होता है, यानी केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सी. आई. डी.  पूरे देश में जांच कर सकती है. C.I.D.  के पास जो मामले आते हैं, उन्हें केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट इसे सौंपते हैं. सी. आई. डी.  यानी केस इनफॉरमेशन डिटेक्टिव, विभाग की एक विशेष जांच शाखा है. यह अपराधों की जांच करती है और आपराधिक गतिविधियों को रोकने का काम करती है. केस इनफॉरमेशन डिटेक्टिव राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है.  , शादी से पहले दुल्हा /दुल्हन की गोपनीय जाँच/बायोडाटा , गुमशुदा या भागे हुये लड़का/लड़की का पता लगाना , मैरिटल अफेयर की गोपनीय जाँच (आडियो, विडियों सहित) , पारिवारिक मुकदमे में कानूनी सलाह (जिला अदालत/हाईकोर्ट) , बिजनेस में किसी भी कम्पनी की आर्थिक स्थिति की सटीक जानकारी

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C.I.D.  में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है?

सी. आई. डी.   में शामिल होने के लिए, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, और चिकित्सा परीक्षा देनी होती है. सीआईडी में शामिल होने के लिए, इन योग्यताओं का होना ज़रूरी है: उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए. कुछ विशेष पदों के लिए, फ़ोरेंसिक विज्ञान या अपराध विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए.  सी. आई. डी.  परीक्षा पास होना मददगार साबित होगा. सी. आई. डी.  में शामिल होने की प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, और व्यक्तित्व परीक्षा देना. चिकित्सा परीक्षा देना. इंटरव्यू देना. अंतिम चयन.

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C.I.D.  आम जनता की कैसे मदद करता है?

सी. आई. डी. केस इनफॉरमेशन डिटेक्टिव के नाम से जानी जाती है. यह राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है. सी. आई. डी.  हत्या, अपहरण, दंगों, और चोरी से जुड़े मामलों की जांच करती है. सेवाओं की सूची में व्यक्तिगत, व्यावसायिक, उपभोक्ता, सरकारी, और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं. हर तरह की सेवा अलग-अलग ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करती है.

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सेवाओं के कुछ उदाहरण:

नाई का काम, डॉक्टर का काम, वकील का काम, मैकेनिक का काम, बैंकिंग सेवाएं, बीमा कंपनियों की सेवाएं, स्वच्छता सुविधाएं, बुनियादी ढांचा विकास, सेवा का मतलब है, मन, वाणी, और कर्म से बुराई से दूर रहना और परिस्थिति के मुताबिक भलाई करना. सेवा एक अमूर्त गतिविधि है जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है. (C.I.D. ) यानी आपराधिक जांच विभाग, आम जनता की मदद के लिए कई तरह से काम करता है. सीआईडी, अपराधों की जांच करता है और अपराधियों को सज़ा दिलाने में मदद करता है. इसके अलावा, सीआईडी, गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए टोल-फ़्री नंबर जारी करता है.
सी. आई. डी. की मदद से आम जनता को मिलने वाली मदद:
सी. आई. डी. अपराधों की जांच करता है और अपराधियों को सज़ा दिलाने में मदद करता है.
सी. आई. डी. गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए टोल-फ़्री नंबर जारी करता है.
सी. आई. डी. सरकार और डीजीपी द्वारा सौंपे गए मामलों का पंजीकरण, जांच, पता लगाना और अभियोजन करता है.
सी. आई. डी. निर्धारित परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करता है.
सी. आई. डी. के बारे में ज़्यादा जानकारी:
सी. आई. डी. भारत के राज्य पुलिस विभागों की एक अपराध शाखा है.
सी. आई. डी. अधिकारियों का चयन वर्दीधारी पुलिस में से किया जाता है.
सी. आई. डी. ब्रिटिश पुलिस बलों के आपराधिक जांच विभागों पर आधारित है.

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हमारा विशेष कार्य

भ्रष्टाचार विरोधी, मानवाधिकार, उपभोक्ता अधिकार, महिला एवं बाल अधिकार तथा सामाजिक अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करना।
 
मानव अधिकारों की रक्षा करने तथा उल्लंघन को रोकने के लिए सलाह देना।
 
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से गरीब वर्गों के लिए विकास/सुधार तथा समानता के लिए कार्य करना।
 
बेहतर निर्भीक जीवन के लिए कार्य करना तथा मजबूत लोकतंत्र के लिए आम जनता की एकता को बढ़ाना।
 
लोगों, छात्रों को उनके राष्ट्र कर्तव्यों, यदि कोई उपलब्ध हो तो अच्छे उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा व्याख्यान आयोजित करना।
 
गरीब वर्गों को उचित न्याय दिलाने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना।
 
जरूरतमंद गरीब छात्रों, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य समूहों को उनके अधिकारों के कल्याण तथा संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करना।
 
असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को वापस लाकर उन्हें शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए कार्य करना।
 
युवाओं को प्रोत्साहित करना तथा शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी एजेंसी अथवा भाई संगठन को स्वयंसेवक प्रदान करना।
 
उपभोक्ता आम जनता की सहायता करना तथा दोषपूर्ण सेवाओं तथा मिलावट के लिए सुधार तथा क्षतिपूर्ति के लिए कार्य करना।
 
जनप्रतिनिधियों से सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सार्वजनिक धन एवं संसाधनों के उचित उपयोग की मांग करना।
 
सार्वजनिक संपत्ति एवं संसाधनों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों तथा व्यवस्था के कामकाज एवं दोषपूर्ण मुद्दों पर नजर रखना।
 
सरकारी एजेंसियों की दूरी दूर करने के लिए कार्य करना।
 
सरकारी सेवाओं के वितरण तथा कार्यक्रमकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण पर नागरिक संतुष्टि एवं धारणा अध्ययन करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुसंधान एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करना, विभिन्न राज्यों एवं देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करना आदि।
 
आम जनता की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को समझने के लिए चुनावी व्यवहार का अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण करना तथा वर्तमान एवं भावी सरकारों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम एवं नीतियां लागू करने में मदद करना।
 
गरीबों एवं अन्य पात्र वर्गों के लाभ के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
 
ट्रस्ट के सदस्यों एवं आम जनता के बीच भाईचारे, सहयोग, आपसी सद्भाव, प्रेम एवं स्नेह की भावना पैदा करना।
 
भारत की राष्ट्रीय अखंडता और एकता को बढ़ावा देना तथा भारत में अलगाववादी ताकतों के खिलाफ लड़ना।
 
सामाजिक न्याय, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान पर सेमिनार आयोजित करना, ताकि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनी मांगों और मौलिक अधिकारों को उठाया जा सके।
 
भारत में सभी के लिए विभिन्न धर्मार्थ, शैक्षिक, औद्योगिक, तकनीकी/गैर-तकनीकी, औद्योगिक, व्यावसायिक कृषि और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को खोलना, बनाना, स्थापित करना, बढ़ावा देना, चलाना, बनाए रखना, सहायता करना, वित्तपोषित करना, समर्थन करना और/या मदद करना।
 
जागरूकता कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा कक्षाएं, अनौपचारिक शिक्षा, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता, चित्र प्रतियोगिता, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से साक्षरता, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
 
पर्यावरण, कुओं, ट्यूबवेल, टैंक, पेड़, वाटरशेड की स्थापना या रखरखाव के लिए सहायता प्रदान करना और साथ ही पथ, सड़क, खड़ंजा, पार्क, सीवरेज, सार्वजनिक शौचालय और अन्य इमारतों और संस्थानों का निर्माण और रखरखाव करना, जिनका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।
 
लोगों को शिक्षित करना तथा उपभोक्ता संरक्षण कानून और इस संबंध में जनता के अधिकारों के बारे में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित करना।
 
आवारा बच्चों को आश्रय, भोजन, प्रशिक्षण, कोचिंग और शिक्षा प्रदान करके उनकी सहायता करना।
 
बेसहारा, विधवा, वृद्ध पुरुष और महिला, गरीब, भिखारी, विकलांग, अंधे, मूक, बधिर, मानसिक रूप से विक्षिप्त, अनाथ और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र की समुचित व्यवस्था करना और उन्हें शुरू करना।
 
गरीब और दरिद्र व्यक्तियों को उनके बेटे और बेटियों की शादी में नकद दान या अन्य तरीके से मदद करना और गरीब, अनाथ और दरिद्र व्यक्तियों के बीच कपड़े, भोजन और दैनिक जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएँ वितरित करना।
 
आवासीय देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से बेसहारा महिलाओं जैसे युवा और वृद्ध विधवाओं, अविवाहित माताओं, अपहरण की शिकार महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों का पुनर्वास करना।
 
बाल श्रम के विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम शुरू करना और बच्चों, औद्योगिक संगठित/असंगठित श्रमिक/सेवा वर्ग के कल्याण के लिए इस संबंध में प्रभावी लेकिन उचित और वैध कदम उठाना।
देश की महिलाओं, बच्चों और युवाओं को उनके वास्तविक नैतिक सामाजिक और कानूनी अधिकारों के लिए सेवाएं प्रदान करना।
 
समाज के गरीब, जरूरतमंद, कमजोर वर्गों को धोती, कंबल, गलीचे, ऊनी/सूती/सिलेन कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं दान करने के लिए लोगों से संपर्क करना और उन्हें प्रोत्साहित करना।
 
प्राकृतिक आपदा और/या आपदा का सामना करने वाले लोगों को भोजन, कपड़े, आश्रय (अस्थायी/स्थायी), दवाइयां और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।
 
महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, अनाथों, विधवाओं, निराश्रित और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा, संवर्धन और उन्नति के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना।
 
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मंच बनाना जहां वे अपने विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें जिन्हें युवा पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराया जा सके।
 
सेवानिवृति से पहले के लोगों को सेवानिवृति के बाद के जीवन के लिए तैयार करने में मदद करना।
 
मानवाधिकार मामलों, बौद्धिक संपदा अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय मामलों आदि पर बैठक, सेमिनार, संगोष्ठी, अभियान, मंच का आयोजन करना।
 
श्रम प्रबंधन विवादों, यूनियन-प्रबंधन मुद्दों, प्रबंधन-प्रबंधन मुद्दों, श्रम-श्रम मुद्दों के मामलों/मुद्दों पर मध्यस्थ, समाधानकर्ता के रूप में काम करना या सौहार्दपूर्ण और स्वस्थ कार्य/व्यावसायिक माहौल लाना।
 
अत्याचार, दुर्व्यवहार, हिरासत में यातना, हत्या और इसी तरह के अन्य अन्यायपूर्ण मामलों के खिलाफ हाथ मिलाना और समिति/मंच बनाना
 
ट्रस्ट आयकर अधिनियम 1961 की धारा-11(5) के अनुसार अपने पैसे और निधियों का निवेश करेगा।
 
आयकर की धारा 11, 12 और 80जी के तहत धारा-10(23सी) (iiiab), (iiiad) और vi के तहत आवेदन करना और पंजीकृत होना तथा मानव संसाधन विभाग, एफसीआरए, 35एसी 1 2, विकास मंत्रालय और प्रबंधन एवं अनुसंधान संगठन आदि में पंजीकृत होना।
 
ट्रस्ट की सभी आय, कमाई, चल/अचल संपत्ति का उपयोग केवल ट्रस्ट के ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों और उद्देश्यों के प्रचार के लिए किया जाएगा और इसके गैर-लाभ को लाभांश, बोनस, लाभ या किसी भी तरह से वर्तमान या पिछले सदस्यों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान या हस्तांतरित किया जाएगा।  ट्रस्ट या किसी भी व्यक्ति को वर्तमान या पिछले सदस्यों में से किसी एक या अधिक के माध्यम से दावा करने के लिए। ट्रस्ट का कोई भी सदस्य ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या इस सदस्यता के आधार पर कोई भी लाभ नहीं कमाएगा,

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